खाद्य पदार्थ व दवाओं में मिलावट करने पर उम्र कैद

मध्यप्रदेश में खाद्य पदार्थों में दवाओं में मिलावट करने वालों को अब आजीवन कारावास की सजा होगी।

इसके लिए मंत्रिमंडल ने ''दंड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) अध्यादेश 2020' को मंजूरी दे दी है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया है।

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