खाद्य पदार्थ व दवाओं में मिलावट करने पर उम्र कैद

मध्यप्रदेश में खाद्य पदार्थों में दवाओं में मिलावट करने वालों को अब आजीवन कारावास की सजा होगी।

इसके लिए मंत्रिमंडल ने ''दंड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) अध्यादेश 2020' को मंजूरी दे दी है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

मणिपुर के इंफाल में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन क्यों शुरू हो गया है

मणिपुर सरकार ने शनिवार रात 11.45 बजे से पांच दिनों के लिए घाटी के पांच जिलों (इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग) में इंट...