भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने विदेशी खाद्य निर्माणकर्ताओं के लिए निम्नलिखित 5 खाद्य श्रेणियों को भारत में निर्यात करने हेतु FSSAI में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।
यह व्यवस्था 1 फरवरी, 2023 से प्रभावी होगी।
FSSAI, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।
इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया हैं। यह भारत में खाद्य सुरक्षा और विनियमन से संबंधित एक समेकित कानून है।
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