कॉलेजियम एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है।
इस समिति में CJI के अलावा सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायधीश और संबंधित उच्च न्यायालय (HC) के तीन सदस्य (HCs में नियुक्तियों के मामले में) शामिल होते हैं।
यह समिति SC और HCs में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण से संबंधित निर्णय लेेेती है।
वर्ष 1981 से 1998 के दौरान 'थ्री जजेज केस' ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को स्थापित किया था।
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