इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा नाम में परिवर्तन भारत के संविधान का हिस्सा है

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में माना है कि अपने नाम का परिवर्तन करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 21 का हिस्सा है।


उच्च न्यायालय ने व्याख्यान में कहा कि किसी भी व्यक्ति का नाम उसकी अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है, साथ ही इसे हमें अनुच्छेद 21 से भी जोड़ कर देखना चाहिए।

अनुच्छेद 19(1)(a): वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

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