नए नियम के तहत उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और तय समय पर सेवाएं देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
अगर विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) कानून के अंतर्गत मानक सेवा उपलब्ध नहीं कराएंगी, तो उन्हें जुर्माना देना होगा।
नए कानून के मुताबिक उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं, विश्वस्तरीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली प्राप्त करने का अधिकार है।
नियमों के तहत प्रत्येक विद्युत इकाइयों का यह कर्तव्य है कि वह विद्युत कानून के प्रावधानों के अनुरूप किसी मकान के मालिक या वहां रहने वालों के आग्रह पर बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करें। साथ ही ग्राहकों को वितरण कंपनियों से न्यूनतम मानक सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है।
नए नियम में पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध तरीके से नए कनेक्शन जारी करने और मौजूदा कनेक्शन में सुधार का प्रावधान भी किया गया है।
नए नियम के अनुसार विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन कर्ताओं के पास 'ऑनलाइन आवेदन' का विकल्प है।
बिजली कनेक्शन या उसमें सुधार करने का काम महानगरों में अधिकतम 7 दिन, नगर पालिकाओं में 15 दिन, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिनों में करने होंगे।
कोई भी कनेक्शन बिना मीटर के नहीं दिया जाएगा और मीटर स्मार्ट या पूर्व भुगतान (प्रीपेमेंट) मीटर होगा।
मीटर के परीक्षण के साथ खराब, जले हुए या चोरी हुए मीटरों को बदलने का प्रावधान भी किया गया है।
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