हाल ही में, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक (PPB) पर व्यवसाय से जुड़े कई प्रतिबंध लगाए हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग आदि में नई जमा राशि स्वीकार करने से रोक दिया गया है।
RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत यह प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने यह कदम पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में कंप्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सामने आने के बाद उठाया है।
इन रिपोर्ट्स में पेमेंट बैंक द्वारा नियमों का पालन नहीं करने और मटेरियल सुपरवाइजरी से जुड़ी चिंताएं व्यक्त की गई थी।
आरबीआई के पास 1949 के अधिनियम के तहत लोक हित में या बैंकिंग नीति के हित में निर्देश जारी करने की व्यापक शक्तियां है।
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