केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि सोया से बने खाद्य पदार्थ की घरेलू कीमतों को कम करने के लिए सोया पर 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिए भंडार सीमा तय कर दी है। सोया भंडार नियंत्रण आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि इस आदेश के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग के परामर्श से स्टॉक की सीमा तय की गई है।
केंद्र ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून, 2022 तक 'सोया खाद्य उत्पाद' को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए वस्तु अधिनियम के तहत एक आदेश अधिसूचित किया है।
इस निर्णय से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सोया खाद्य उत्पाद और वितरण को विनियमित करने और बाजार में इस वस्तु की बिक्री और उपलब्धता को सरल बनाया है।
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