कराधान और शेयर बाजार व्यवस्था में किये गये बदलाव 1 जुलाई से लागू हो गये हैं।
सरकार ने वर्ष 2022 के केन्द्रीय बजट में क्रिप्टोकरेंसी पर आय पर कर कटौती (टीडीएस) एक प्रतिशत का प्रावधान किया था। इस साल अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी पर 30 फीसदी आयकर लगाया
गया ।
पैन को आधार से जोडने का शुल्क भी दोगुना हो गया है। पहले यह शुल्क पांच सौ रूपये था। अब इसे एक हजार रूपये कर दिया गया है।
डॉक्टरों और सोशल मीडिया पर उनके सामान की बिक्री को प्रोत्साहन देने वालों को मिले लाभ पर 10 प्रतिशत टीडीएस लगेगा।एक वित्त वर्ष में 20 हजार रुपये से अधिक लाभ होने पर ही यह व्यवस्था लागू होगी।
पिछले महीने, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने घोषणा की थी कि सभी डीमैट खातों को इस साल 30 जून तक टैग करने की आवश्यकता है। 1 जुलाई से बिना टैग वाले किसी भी डीमैट खाते में प्रतिभूतियां जमा करने की अनुमति नहीं होगी।
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