रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना को देखते हुए मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने पुतिन को युद्ध अपराध का दोषी माना है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है।
दक्षिण अफ्रीका ICC का सदस्य है। ऐसे में उसकी जमीन पर रूसी राष्ट्रपति के उपस्थित होने पर उसे सैद्धांतिक रूप से उन्हें गिरफ्तार करना होगा।
रोम संविधि (Rome Statute) के पक्षकार देशों के लिए ICC के साथ सहयोग करना कानूनी बाध्यता है।
भारत रोम संधि पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है।
ICC के बारे में
इसका मुख्यालय हेग (नीदरलैंड) में स्थित है।ICC के पास अपना पुलिस बल नहीं है। ऐसे में अभियुक्तों की गिरफ्तारी और उनके आत्मसमर्पण के लिए अलग-अलग देशों का सहयोग आवश्यक हो जाता है।
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