हाल ही में असम सरकार ने 'असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021' को एक संशोधन के माध्यम से और अधिक कठोर बनाया गया है।
यह अधिनियम बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए पारित किया गया था।
यह बिना वैध दस्तावेजों के असम से मवेशियों के अंतर-राज्यीय परिवहन को प्रतिबंधित करता है।
संशोधन पुलिस को संपत्तियों के जप्त करने का अधिकार देता है यदि पुलिस के पास प्रथम दृष्टया विश्वास करने का कारण हो कि संपत्ति पिछले 6 वर्षों में अवैध पशुव्यापार से अर्जित धन से प्राप्त की गई है।
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