असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021

हाल ही में असम सरकार ने 'असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021' को एक संशोधन के माध्यम से और अधिक कठोर बनाया गया है।

यह अधिनियम बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए पारित किया गया था।

यह बिना वैध दस्तावेजों के असम से मवेशियों के अंतर-राज्यीय परिवहन को प्रतिबंधित करता है।

संशोधन पुलिस को संपत्तियों के जप्त करने का अधिकार देता है यदि पुलिस के पास प्रथम दृष्टया विश्वास करने का कारण हो कि संपत्ति पिछले 6 वर्षों में अवैध पशुव्यापार से अर्जित धन से प्राप्त की गई है।


असम

राजधानी - दिसपुर
गवर्नर - जगदीश मुखी 
मुख्यमंत्री - हेमंत विश्व शर्मा

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा दो दिन कराने की आयोग के फैसले के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों ने मचाया बवाल

उत्तर प्रदेश PCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा और RO/ ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा एक की बजाय दो दिन में कराने के UPPSC के फैसले को लेकर मचे बव...